नई दिल्ली/टीम डिजिटल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court, ) ने मंगलवार को पत्रकार उमेश शर्मा के खिलाफ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (Trivendra Singh Rawat) की छवि बिगाड़ने के मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया और मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए।
विवादों में घिरी अंखी दास ने फेसबुक से दिया इस्तीफा, विपक्ष ने उठाए थे सवाल
शर्मा के खिलाफ देहरादून के एक थाने में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के आदेश देते हुए जस्टिस रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने यह भी कहा कि इस मामले के सभी दस्तावेज अदालत में जमा कराए जाएं।
चुनाव आयोग ने मध्यप्रदेश में भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी को जारी किया नोटिस
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बांड योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका
यह आदेश शर्मा की उस याचिका पर आया है, जिसमें उन्होंने अदालत से देहरादून में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की प्रार्थना की थी। प्राथमिकी में कहा गया था कि पत्रकार ने सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री रावत का नाम पैसों के लेन-देन में घसीटते हुए उनकी छवि खराब की।
MCD के सफाई का काम निजी हाथों में देने के प्रस्ताव पर AAP ने BJP पर बोला हमला
यहां पढ़ें कोरोना से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें...
Hindi News से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।हर पल अपडेट रहने के लिए NT APP डाउनलोड करें। ANDROID लिंक और iOS लिंक।
सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता शाहनवाज के खिलाफ हाई कोर्ट के फैसले पर...
दोषियों की रिहाई से न्याय पर मेरा भरोसा डिग गया है : बिल्कीस बानो
‘आप’ ने गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए नौ उम्मीदवारों की दूसरी सूची...
राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार ने 8 यूट्यूब चैनल ब्लॉक किए
संयुक्त किसान मोर्चा का 75 घंटों का धरना शुरू: टिकैत बोले, किसानों के...
सिसोदिया का शाह को पत्र, कहा- पता लगाएं किसने रोहिंग्या को फ्लैट देने...
बलात्कार के मामले में भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज की...
जम्मू-कश्मीर: मतदाता सूची में बाहरी लोगों के पंजीकरण को लेकर...
26/11 जैसी साजिश! महाराष्ट्र के रायगढ़ में संदिग्ध बोट पर मिले AK 47...
कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक, सेहत में कोई सुधार नहीं