देहरादून (वीरेन्द्र डंगवाल पार्थ)। लॉक डाउन के दौरान फीस लेने के मामले में निजी स्कूल प्रबंधकों को हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान साफ कहा कि स्कूल प्रबंधकों को कोर्ट से मामले में कोई राहत नहीं मिल सकती।
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फीस व अन्य बिंदुओं पर उत्तराखंड सरकार जनहित में निर्णय लेकर व्यवस्था बनाए। व्यवस्था बनाए जाने तक कोर्ट का 12 मई का वा आदेश लागू रहेगा, जिसमें लॉक डाउन के दौरान फीस न लेने को कहा गया है। भाजपा नेता जपेंडर सिंह की ओर से नैनीताल हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई।
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याचिका में निजी स्कूलों के लॉक डाउन के दौरान फीस लेने का मामला उठाया गया था। जिस कोर्ट ने 12 मई को फीस लेने पर रोक लगा दी थी। निजी स्कूलों ने मामले में छूट देने की कोर्ट से अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुनवाई में कोर्ट ने सरकार को जल्द से जल्द व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं।
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