नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। उत्तरप्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने गोवध से जुड़ा अध्यादेश पास कर दिया है। जिसके बाद प्रदेश में अब किसी भी गाय की हत्या करने पर 10 साल की जेल और 5 लाख का जुर्माना लग सकता है। सरकार ने इसे कैबिनेट से पास कर दिया है जल्द ही यह कानून प्रदेश में लागू हो जाएगा। SC ने आम्रपाली में घर खरीदने वालों को दी राहत, बैंक को होम लोन देने के दिए निर्देश
योगी सरकार ने लिया निर्णय सरकार ने इस आध्यादेश नाम दिया है। देश में आए दिन गोवध की घटनाएं सामने आती रहती है। जिसे लेकर देश में कई बार तो ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि लोगों को गोवध के शक में जान तक चली गई है। ऐसे में उत्तरप्रदेश सरकार ने प्रदेश में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। CoronaBulletin: सिर्फ एक क्लिक में पढ़ें, कोरोना से जुड़ी आज की ये बड़ी खबरें
10 साल की होगी सजा इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को लागू किया है। सरकार ने इसमें प्रावधान किया है कि प्रदेश में गोवध करने पर 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई प्रदेश में अंग भंग करता है तो उस पर 7 साल की सजा और 3 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। ढीली होगी जेब! पेट्रोल 40 पैसे प्रति लीटर व डीजल 45 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा
लगेगा गुण्डा एक्ट सरकार ने इस कानून में यह भी प्रावधान किया है कि अगर कोई व्यक्ति गोवध से जुड़ा जुर्म दूसरी बार करता है तो उस पर गुण्डा एक्ट के जरिए कार्यवाही की जाएगी। सरकार ने यह बदलाव पुराने गोवध से जु़ड़े 1955 के कानून को अधिक प्रभावी बनाने के लिए किया है ताकि इस तरह के अपराधों को राज्य में कम किया जाए।
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