नई दिल्ली/टीम डिजिटल। वाराणसी जिला अदालत ने सोमवार को काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में दलीलों की सुनवाई पूरी की और फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया उसके बाद आज जिला अदालत में सुनवाई हुई।
अदालत में सुनवाई कुछ दिनों बाद तब शुरू हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए निचली अदालत को यह तय करने का आदेश दिया कि हिंदू पक्ष द्वारा दायर मुकदमा चलने योग्य है या नहीं। पुलिस ने कहा कि सुनवाई के दौरान 19 वकीलों और चार याचिकाकर्ताओं सहित केवल 23 लोगों को अदालत के अंदर जाने की अनुमति दी गई।
Kashi Vishwanath temple-Gyanvapi mosque case in Varanasi court | Only 23 people including 19 counsels and 4 petitioners allowed inside the courtroom, say police. — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 23, 2022
Kashi Vishwanath temple-Gyanvapi mosque case in Varanasi court | Only 23 people including 19 counsels and 4 petitioners allowed inside the courtroom, say police.
कोर्ट के पूर्व कमिश्नर अजय मिश्रा को कोर्ट के अंदर नहीं जाने दिया गया। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार, अदालत के कर्मचारियों ने कहा कि केवल उन्हीं को कोर्ट के अंदर जाने की अनुमति होगी जिनका नाम नाम 'वकालतनामा' में होगा।
शिवलिंग मिलने का दावा गौरतलब है कि पिछली 16 मई को अदालत के आदेश पर संपन्न हुए ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने मस्जिद के वजू खाने में बने हौज में शिवलिंग मिलने का दावा किया था। उसके बाद अदालत के निर्देश पर उस स्थान को सील कर दिया गया। मुस्लिम पक्ष शुरू से ही शिवलिंग बताए जा रहे पत्थर को फव्वारा करार दे रहा है।
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