Wednesday, Dec 06, 2023
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तंबाकू विक्रेता लाइसेंस प्रणाली पर हुई कार्यशाला, बिना लाइसेंस नहीं बेच सकेंगे तंबाकू उत्पाद 

  • Updated on 5/25/2022

नई दिल्ली/टीम डिजीटल। जनपद गाजियाबाद में 15 मई से विशेष तंबाकू नियंत्रण जागरूकता अभियान जारी है। इसके तहत स्कूल-कॉलेज में छात्रों को तंबाकू के दुष्परिणामों की जानकारी दी जा रही है। कोटपा अधिनियम के तहत लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। इसी कडी में बुधवार को स्वास्थ्य विभाग और उत्तर प्रदेश वालंटरी हेल्थ एसोसिएशन के तत्वावधान में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें तंबाकू विक्रेता लाइसेंस प्रणाली की विस्तार से जानकारी दी गई।

तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी एसीएमओ डॉ राकेश गुप्ता ने बताया कि अभियान के अंतर्गत तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों के बारे में आमजन को और खासकर छात्रों को जागरूक किया जा रहा है। अभियान में पुलिस, शिक्षा विभाग, नगर निगम और अन्य विभागों का भी सहयोग लिया जा रहा है। बुधवार को भी स्वास्थ्य विभाग और उत्तर प्रदेश वालंटरी हेल्थ एसोसिएशन के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया। 

नगर निगम के कर अधिकारी संजीव सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में तंबाकू विके्रता लाइसेंस प्रणाली की जानकारी दी गई। तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के रीजनल कोर्डिनेटर सुरजीत सिंह ने पीपीटी के माध्यम से तंबाकू विक्र्रेता लाइसेंस प्रणाली के बारे में विस्तार से समझाया और नगर निगम अधिकारियों से महानगर में लाइसेंस प्रणाली की वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी ली और लाइसेंस प्रणाली को लागू कराने में तेजी लाने की बात कही। 

नगर निगम अधिकारियों ने बताया लाइसेंस प्रणाली के लिए बायलॉज बनाकर इलाहाबाद भेजे जा रहे हैं। कार्यशाला के प्रतिभागियों को कोटपा अधिनियम भी जानकारी दी। रीजनल कोऑर्डिनेटर सुरजीत सिंह ने कहा शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार लाइसेंस प्राप्त करके ही कोई वेंडर तंबाकू उत्पाद बेच सकेगा। जिला सलाहकार डॉ. आशुतोष ने रिवेन्यू और सेनेटरी इंस्पेक्टरों से स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर तंबाकू विक्रेता लाइसेंस प्रणाली लागू कराने के लिए सहयोग की अपील की। 

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