Sunday, Apr 02, 2023
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yes bank-dhfl case: sanjay chhabria sent to cbi custody by special court rkdsnt

यस बैंक-DHFL मामला: संजय छाबड़िया को विशेष अदालत ने CBI हिरासत में भेजा

  • Updated on 4/29/2022

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। मुंबई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर और दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में महानगर के रियल स्टेट कारोबारी संजय छाबडिय़ा को छह मई तक केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में भेज दिया।      सीबीआई ने बृहस्पतिवार को रेडियस डेवलपर्स के छाबडिय़ा को गिरफ्तार किया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने छाबडिय़ा को विशेष न्यायाधीश एस एच ग्वालानी के समक्ष पेश किया और मामले की आगे की जांच के लिए उनकी 14 दिन की हिरासत मांगी। सीबीआई ने कहा कि उनकी हिरासत की आवश्यकता है क्योंकि अपराध गंभीर है और जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है।   

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  मामले की जांच के दौरान छाबडिय़ा की आपराधिक संलिप्तता मामले में आरोपी के रूप में सामने आयी थी। छाबडिय़ा ने डीएचएफएल के कपिल वधावन और राणा कपूर द्वारा स्थापित यस बैंक द्वारा उनकी कंपनियों को मंजूर किए गए 3,094 करोड़ रुपये के ऋण में कथित तौर पर हेराफेरी की। इस मामले में कपूर और वधावन दोनों आरोपी हैं। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई ने दावा किया कि उक्त ऋणों में से महत्वपूर्ण राशि की हेराफेरी की गई है और धन के उपयोग के संबंध में आरोपी से पूछताछ करना आवश्यक है। बयान में कहा गया है, ‘‘कुल 3,094 करोड़ रुपये के उपरोक्त ऋण के उपयोग का पता लगाने, उक्त लेनदेन और संबंधित मुद्दों से संबंधित भौतिक साक्ष्य बरामद करने के उद्देश्य से छाबडिय़ा से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है।’’

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     उसने कहा है कि सीबीआई की जांच के दौरान छाबडिय़ा ने ‘‘सहयोग नहीं किया’’ और मामले से संबंधित सही तथ्य पेश नहीं किये है। एजेंसी ने आरोप लगाया कि वह मामले से जुड़े प्रासंगिक तथ्यों को छिपा रहे हैं। हालांकि, छाबडिय़ा की ओर से पेश हुए वकील वैभव कृष्ण ने दलील दी कि उनके मुवक्किल ने हमेशा जांच में सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि छाबडिय़ा के खिलाफ मामला एक वित्तीय संस्थान से ऋण से संबंधित है, जो कानून की नजर में अनुमेय है।      उन्होंने कहा कि दो ऋण डीएचएफएल द्वारा दिये गए थे और ऋण के वितरण से पहले उचित कदम उठाये गए थे। उन्होंने कहा कि सभी अंतरण चेक से हुए थे, न कि नकद में।   

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  अधिवक्ता ने कहा कि जब 2019 में डीएचएफएल मामले की जांच शुरू हुई, तो उन्हें (छाबडिय़ा) जांच एजेंसी द्वारा गवाह के रूप में बुलाया गया था और उन्होंने सभी विवरणों और दस्तावेजों की हार्ड कॉपी और पेन ड्राइव के साथ-साथ बैंक स्टेटमेंट भी दिए थे। कृष्ण ने कहा कि इसी तरह, जब गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा आरोपी को जांच के लिए बुलाया गया था, तो उसने उन्हें लगभग 10,000 पृष्ठों के दस्तावेज उपलब्ध कराए थे। वकील ने कहा, Þमेरे मुवक्किल के खिलाफ पूरा मामला दस्तावेजों पर आधारित है।’’ अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद छह मई तक छाबडिय़ा को सीबीआई की हिरासत में भेज दिया।  

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    सीबीआई ने कथित भ्रष्टाचार के आरोप में कपूर और वधावन समेत अन्य के खिलाफ 2020 में मामला दर्ज किया था।      एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कपूर ने डीएचएफएल को यस बैंक के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वधावन के साथ एक आपराधिक साजिश रची थी। एजेंसी के अनुसार कपूर ने ऐसा खुद के लिए और अपने परिवार के सदस्यों को उनकी कंपनियों के माध्यम से अनुचित लाभ के बदले किया था।   

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  सीबीआई की प्राथमिकी के अनुसार, घोटाला अप्रैल और जून 2018 के बीच शुरू हुआ था जब यस बैंक ने डीएचएफएल के अल्पकालिक डिबेंचर में 3,700 करोड़ रुपये का निवेश किया था। इसके अनुसार इसके बदले, वधावन ने कपूर और उनके परिवार के सदस्यों को डीओआईटी अर्बन वेंचर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को ऋण के रूप में ‘‘600 करोड़ रुपये की रिश्वत का कथित तौर पर भुगतान’’ किया था। एजेंसी ने आरोप लगाया कि कपूर की बेटियां - रोशनी, राधा और राखी - मोगरन क्रेडिट््स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से डीओआईटी अर्बन वेंचर्स की 100 प्रतिशत शेयरधारक हैं। 

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