नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन मामले में यस बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) राणा कपूर को शुक्रवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने कपूर की जमानत अर्जी पर यह फैसला सुनाया।
यह मामला गौतम थापर, अवंता रियल्टी लिमिटेड (एआरएल), ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड (ओबीपीएल) और कई अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की जांच से संबंधित है। इन पर आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, और जालसाजी करके सार्वजनिक धन की हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया है।
एजेंसी ने पहले निचली अदालत को बताया था कि जांच से पता चला है कि ओबीपीएल, झाबुआ पावर लिमिटेड (जेपीएल), झाबुआ पावर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (जेपीआईएल), अवंता पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एपीआईएल) के जरिए लगभग 500 करोड़ रुपये की लूट की गई थी।
ये सभी कंपनियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से थापर द्वारा नियंत्रित थीं। निचली अदालत ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार हैं।
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