Friday, Dec 08, 2023
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बाबरी बिध्वंस मामला: कोर्ट के फैसले पर बोली कांग्रेस- SC के फैसले के प्रतिकूल लिया गया निर्णय

  • Updated on 9/30/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। आज बाबरी मस्जिद विध्वंस (Babri demolition case) मामले पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। ऐसे में इस फैसले पर सरकार और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी प्रतिकिया दे रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला (Randeep Singh Surjewala) ने भी इस मामले में अपनी प्रतिकिया देते हुए कहा कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रतिकूल है।

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रणदीप सुरजेवाला ने कहा ये
रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए कहा कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक बाबरी मस्जिद को गिराया जाना एक गैरकानूनी अपराध था लेकिन विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। विशेष अदालत का निर्णय साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रतिकूल है।

ये थे मुख्य आरोपी
इस मामले में लालकुष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा, महंत नृत्य गोपाल दास, डा. राम विलास वेदांती, चंपत राय, महंत धर्मदास, सतीश प्रधान, पवन कुमार पांडेय, लल्लू सिंह, प्रकाश शर्मा, विजय बहादुर सिंह, संतोष दूबे, गांधी यादव, रामजी गुप्ता, ब्रज भूषण शरण सिंह, कमलेश त्रिपाठी, रामचंद्र खत्री, जय भगवान गोयल, ओम प्रकाश पांडेय, अमर नाथ गोयल, जयभान सिंह पवैया, साक्षी महाराज, विनय कुमार राय, नवीन भाई शुक्ला, आरएन श्रीवास्तव, आचार्य धमेंद्र देव, सुधीर कुमार कक्कड़ और धर्मेंद्र सिंह गुर्जर आरोपी थे।

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कोर्ट ने कहा ये
गौरतलब है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि यह मामला पूर्व नियोजित नहीं था। अचानक हुआ था। कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इन आरोपियों में देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग शामिल थे।  

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