Friday, Jun 02, 2023
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अर्नब की गिरफ्तारी पर HC ने ठाकरे सरकार को फटकारा, पूछा- कब तक खत्म होगी जांच

  • Updated on 3/19/2021

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। टीआरपी घोटाले मामले में फंसे रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी (अर्णब गोस्वामी) के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर गुरुवार को बंबई हाईकोर्ट ने सुनवाई की। उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए कहा कि तीन महीने से चल रही जांच में मुंबई पुलिस को अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं जो उन्हें और एआरजी आउटलायर मीडिया को टीआरपी घोटाले में दोषी साबित कर सके।

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न्यायमूर्ति ने पूछा ये
आपको बता दें कि हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एस एस शिंदे औऱ मनीष पिताले ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि सरकार को अगर अभी तक इस मामले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी (अर्णब गोस्वामी) के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला है तो उन्हें एक बयान जारी करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ठाकरे सरकार से पूछा कि अर्नब गोस्वामी के ऊपर चल रही जांच कब तक खत्म होगी।

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मंगलवार को कोर्ट ने कहा था ये
बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को यह जानना चाहा कि मुंबई पुलिस को कथित ‘टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स’ (टीआरपी) घोटाले को लेकर पिछले साल संवाददाता सम्मेलन करने के लिए किस चीज ने प्रेरित किया था। जस्टिस एस एस शिंदे और जस्टिस मनीष पिटाले की पीठ ने सवाल किया, ‘‘क्या प्रेस से संवाद करना पुलिस का दायित्व है? (पुलिस) आयुक्त को प्रेस से बातचीत क्यों करनी पड़ी थी। ’’ 

आउटलायर मीडिया के वकील ने कहा था ये
 पीठ ने एआरजी आउटलायर मीडिया के वकील अशोक मुंदारगी की दलीलों पर जवाब देते हुए यह टिप्पणी की। अदालत रिपब्लिक टीवी चैनल का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी एआरजी ऑउटलायर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और पत्रकार अर्णब गोस्वामी की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। उन्होंने टीआरपी घोटाले की जांच सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी को सौंपे जाने सहित अन्य राहत प्रदान करने का अदालत से अनुरोध किया है। 

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