Thursday, Jun 01, 2023
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court verdict in favor of atiya will get maintenance allowance of rs 13 lakh 44 thousand anjsnt

तीन तलाक: अतिया के पक्ष में कोर्ट का फैसला, मिलेगा 13 लाख 44 हजार का गुजारा भत्ता

  • Updated on 3/31/2021

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। तीन तलाक मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने वाली सहारनपुर की अतिया साबरी ने बार फिर से जीत हासिल की।कोर्ट ने उसे 13 लाख 44 हजार रुपए का गुजारा भत्ता देने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं उसके बाद अब आगे से उसे 21 हजार रुपए प्रतिमाह भरण-पोषण के लिए भत्ता मिलेगा। इस गुजारे भत्ते में अतिया की दोनों नाबालिग बेटी का भी हकदार होंगी।

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क्या है मामला
आपको बता दें कि अतिया ने साल 2015 के 24 नंवबर को कोर्ट में अपने पति वाजिद अली के खिलाफ एक याचिका दाखिल की थी। जिसमें उनसे कहा था कि निकाह के वक्त  उन्होंने वाजिद अली के परिवार को कार, जेवर, घऱ के जरुरी समान के साथ ही 25 लाख रुपए भी दिए थे लेकिन उसके बाद भी वो लोग शादी के बाद 20 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। जब मेरे घर वालों ने पैसे नहीं दिए तो उन्होंने उसे जहर देकर मारने की कोशिश की।

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नवंबर 2015 में दिया तलाक 
जब वाजिद ने उसे जहर दिया तो वो बच गई और अपने माइके आ गई। जिसके बाद वाजिद ने उसे तलाक दे दिया। तलाक मिलने के बाद अतिया ने इस मामले को कोर्ट तक ले जाने की ठानी और वो उसे कोर्ट तक ले गई और कोर्ट से अपने और अपनी दोनों बच्चियों के लिए भरण पोषण भत्ता की मांग की।जिसके बाद अब 22 मार्च को कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अतिया को भत्ता दिया जाएगा इस भत्ते में सबसे पहले 5 साल 4 महीने का भत्ता मिलेगा उसके बाद हर महीने 21 हजार रुपए प्रतिमाह भरण-पोषण के लिए भत्ता मिलेगा।

कौन हैं अतिया
तीन तलाक मामले में आवाज उठाकर उस उसे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने वाली  महिला और कोई नहीं अतिया ही थी। अतिया की वजह से ही देश में तीन तलाक कानून बन पाया है। 
 

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