नई दिल्ली/टीम डिजिटल। कोरोना वायरस के लगातार बढते प्रकोप के कारण लॉकडाउन लागू है। ऐसे में अगर आपको अपने गाड़ी से जुड़ी कोई भी सर्विसिंग करानी है तो मुश्किल हो सकता है। लेकिन कोरोना काल में सरकार के इन गाइडलाइंस से मुश्किलें कम हो सकती है।
दरअसल, सड़क और परिवहन मंत्रालय ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने और उसके रीन्यूअल के लिए नई गाइडलाइंस लेकर आया है। जिससे आपको घर से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
सरकार की गाइडलाइंस को बिंदुवार समझे:-
- Driving License की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी
- नए नियम के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल मेडिकल सर्टिफिकेट्स, लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर और उसके रीन्यूअल के लिए किया जा सकेगा।
- रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का रीन्यूअल अब 60 दिन एडवांस में किया जा सकेगा
- टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की समय सीमा भी अब 1 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दी गई है।
- ड्राइविंग टेस्ट के लिए RTO जाने की जरूरत नहीं होगी
- ड्राइविंग टेस्ट के लिए आपको RTO जाने की जरूरत नहीं है, ये काम ट्यूटोरियल के जरिए घर बैठे ही ऑनलाइन किया जा सकता है।
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