Thursday, Jun 01, 2023
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत याचिका

  • Updated on 11/9/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। इंटीरियर डिजायन को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए गिरफ्तार किए गए रिपब्लिक टीवी (Republic TV) के संपादक अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) पर आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। बीते शनिवार को पूरे दिन चली कार्रवाई के बाद  बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक ने अपने फैसले को सुरक्षित रख दिया था। जिसपर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

अर्नब को भेजा गया तलोजा जेल
रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को रविवार को अलीबाग के पृथक-वास केंद्र से महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के तलोजा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। पुलिस ने यह अधिकारी ने दी। अर्नब को एक इंटीरियर डिजाइनर की आत्महत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि रागढ़ जिले के अलीबाग जेल के लिए कोविड-19 केंद्र के तौर पर निर्धारित एक स्थानीय स्कूल में न्यायिक हिरासत के दौरान उन्हें कथित तौर पर फोन का इस्तेमाल करते हुए पाया गया, जिसके बाद उन्हें तलोजा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। 

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अर्नब के वकील ने लगाए ये आरोप
एक पुलिस अधिकारी ने बताया, 'पुलिस ने आईपीसी की धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाने और धारा 34 के तहत गोस्वामी को गिरफ्तार किया।' गोस्वामी को लेकर आए वाहन के अलीबाग पहुंचने पर उन्हें एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया। गोस्वामी के वकील ने पत्रकार के साथ पुलिस द्वारा कथित हाथापाई के आरोप लगाए। इसके बाद अदालत ने पुलिस को चिकित्सा जांच के लिए गोस्वामी को सिविल हॉस्पिटल ले जाने को कहा।

मजिस्ट्रेट ने आरोपों का संज्ञान लिया
पारकर ने कहा, 'गोस्वामी को अलीबाग में एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया जहां उन्होंने सुबह में उनके घर में घुसकर पुलिस टीम द्वारा हाथापाई करने के आरोप लगाए।' मजिस्ट्रेट ने आरोपों का संज्ञान लिया और पुलिस को चिकित्सा जांच के लिए गोस्वामी को सिविल हॉस्पिटल ले जाने को कहा। चिकित्सा जांच के बाद गोस्वामी को उनकी हिरासत पर सुनवाई के लिए वापस अदालत लाया गया।

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क्या है मामला
आर्किटेक्ट एवं इंटिरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां की आत्महत्या के मामले में गोस्वामी और दो अन्य के खिलाफ भादंवि की धारा 306 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि 'कॉनकॉर्ड डिकााइन्स प्राइवेट लिमिटेड' के मालिक अन्वय नाइक ने 'सुसाइड नोट' में दावा किया था कि गोस्वामी, 'आईकास्टएक्स/स्कीमीडिया' के फिरोज मोहम्मद शेख और 'स्मार्ट वर्क्स' के नीतीश सारदा ने उनके बकाया रुपये का भुगतान नहीं किया जिसकी वजह से वह आत्महत्या कर रहे हैं।

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