नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर (Jammu kashmir) की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mahbooba mufti) ने एक विवादित बयान देते हुए कहा था कि जब तक उन्हें जम्मू-कश्मीर का झंडा वापस नहीं मिल जाता तब तक वह तिरंगा नहीं उठाएंगी। उनके इस बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के एक वकील ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग की है।
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चुनी हुई सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काया सुप्रीम कोर्ट में वकील विनीत जिंदल ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने देश की चुनी हुई सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश की है। इसलिए उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 121, 151, 153A, 295, 298, 504, 505 के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर यह मांग की है।
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महबूबा ने दिया था विवादित बयान इससे पहले जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती बिहार चुनाव में धारा 370 को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के दिये बयान से बेहद खफा नजर आई। महबूबा नाराज इस कदर हुई कि उन्होंने घोषणा कर डाली कि जब तक जम्मू-कश्मीर में धारा 370 फिर से बहाल नहीं की जाती है,तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेगी। इससे कश्मीर में खलबली मच गई है। उन्होंने भारतीय झंडे को भी खारिज कर दिया है।
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