नई दिल्ली/बलराम। जम्मू-कश्मीर के सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अब राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अचल सम्पत्ति (जमीन) की खरीद-फरोख्त नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी अपने खुद के अलावा परिवार के किसी सदस्य के नाम पर भी जमीन की खरीद-फरोख्त नहीं कर पाएगा।
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जम्मू-कश्मीर सरकार के सामान्य प्रशासनिक विभाग द्वारा बड़ा निर्णय लेते हुए जारी किए सर्कुलर नंबर 21-जी.ए.डी. ऑफ 2017 के अनुसार जम्मू-कश्मीर पब्लिक मैन एंड पब्लिक सर्वेंट्स डैक्लारेशन ऑफ असेट्स एंड अदर प्रोवीजन्स एक्ट 1983 के अनुच्छेद 12 (1) के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी उपयुक्त प्राधिकरण (अधिकारी) से लिखित में पूर्व अनुमति लिए बिना अपने खुद के अथवा परिवार के किसी सदस्य के नाम पर किसी अचल सम्पत्ति का लेन-देन नहीं कर पाएगा। सोनिया गांधी से आज मुलाकात करेंगे शरद यादव
संबंधित एक्ट के अनुच्छेद 12 की ही उप-धारा 2 के अनुसार यदि कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी सरकार द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन करते हुए बिना पूर्व अनुमति खुद अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अचल सम्पत्ति का लेन-देन करता है तो ऐसे किसी भी सौदे को अमान्य (निष्प्रभावी) मान लिया जाएगा।
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