नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र के नासिक स्थित इंडिपेन्डेन्स को-ऑपरेटिव बैंक लि. बैंक को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है।आरबीआई ने कहा कि इंडिपेन्डेन्स को-ऑपरेटिव बैंक लि. के ग्राहक अब अगले 6 महीने तक बैंक से पैसे नहीं निकाल पाएंगे।बुधवार को बैंक ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि बैंक के 99.88 प्रतिशत जमाकर्ता ‘डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन’ (डीआईसीजीसी) बीमा योजना के तहत है इसलिए उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी।
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क्या है ये योजना इस योजना के तहत बैक का हर ग्राहक 5 लाख रूपए तक की राशि पर जमा बीमा दावा करने का हकदार है।बैंक ने कहा किबैंक की मौजूदा नकदी की स्थिति को देखते हुए, जमाकर्ताओं को बचत या चालू खाता अथवा अन्य किसी भी खाते से जमा राशि में से कोई भी रकम निकालने की अनुमति नहीं होगी। ग्राहक जमा के एवज में कर्ज का निपटान कर सकते हैं जो कुछ शर्तों पर निर्भर है।
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इन नियमों का करना होगा पालन आरबीआई के तहत अब बैंक बिना आरबीआई की मंजूरी के न को कई नया कर्ज दे सकता है और न ही किसी लोन का नवीनीकरण कर सकता है।इसके साथ ही बैंक कही पर निवेश भी नहीं करेगा। आपको बता दें कि इससे पहले आरबीआई ने आईबीआई बैंक के लिए एक बड़ा फैसला लिया था। इस बैंक को लेकर आईबीआई के लिए कुछ निर्देश जारी किए है जो 17 नवंबर 2020 के बाद 6 महीने तक लागू हुए थे।
क्या है वो दिशा निर्देश आरबीआई ने मंता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के लिए निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब ये बैंक आरबीआई की अनुमति के बिना किसी को भी कर्ज या उधार नहीं दे पाएगा। इतना ही नहीं बैंक में कोई नई धनराशि भी जमा नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के प्राइवेट सेक्टर के लक्ष्मी विलास बैंक (Lakshmi Vilas Bank) पर एक महीने के लिए कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं।इतना ही नहीं अगर बैंक किसी को अधिक राशि का भुगतान करता है तो उसे सबसे पहले आरबीआई से लिखित में अनुमति लेनी पड़ेगी। आरबीआई की अनुमति के बिना लक्ष्मी विलास बैंक किसी को भी 25000 से अधिक धनराशि का भुगतान नहीं कर सकता है।
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