Thursday, Sep 28, 2023
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दिल्ली विधानसभा चुनाव में काला धन पर रोक लगाने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया

  • Updated on 1/10/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग (Election Commission) ने काला धन (Black Money) और प्रलोभनों पर नजर रखने के लिए टोल फ्री (Toll Free) नंबर 1800117574 मुहैया कराया  है। आप लोग विभाग को किसी भी तरह के धन बल, गैरकानूनी नकदी वितरण और चुनाव से संबंधित अन्य तरह के अपराधों की शिकायतें (Complaints) कर सकते हैं। विभाग के यह कंट्रोल रूम (Control Room) जांच खंड में स्थापित किया गया है।

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चुनाव आयोग है तैयार
चुनाव आयोग ने पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त अधिकारियों की पहली बैठक 14 जनवरी को बुलाई है। इस बैठक में पर्यवेक्षकों को चुनाव में उनकी भूमिका के बारे में बताया जाएगा। आयोग ने आयकर विभाग की नीति निर्धारक संस्था, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को पर्यवेक्षक बनाए गए अधिकारियों को इनकी नियमित जिम्मेदारी से अस्थायी मुक्ति देने का निर्देश भी दिया है। 
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आयोग ने दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में स्थित सीबीडीटी की जांच शाखाओं को वित्तीय (Finance) लेन-देन की संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के लिए ये सख्त निगरानी उपाय सुनिश्चित करने का भी निर्देश जारी किया है। साथ ही आयकर विभाग की दिल्ली हवाईअड्डे  (Delhi Airport) पर कार्यरत एयर इंटेलिजेंस यूनिट को भी सतर्कता बरतने का निर्देश देने के लिए विभाग को कहा था। चुनाव आयोग ने दिल्ली में चुनाव को सफल पूर्वक बनाने के लिए कमर कस ली है।
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जाने कब है दिल्ली में चुनाव
आपको बता दें दिल्ली (Delhi) में 8 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही दिन बाकी है। इस बार 13,757 पोलिंग बूथ (Polling Booth) पर मतदान किए जाएंगे, जहां लगभग 1 करोड़ मतदाताओं को मतदान करने का मौका मिलेगा। इस बार आप मतदान करने के लिए अपना फोन भी साथ ले जा सकते है। दिल्ली की 70 विधानसभा पर परिणाम 11 फरवरी को घोषित किए जाएंगे।
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चुनाव आयोग
देश में सफलतापूर्वक चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग का गठन किया गया है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई| यह एक स्वत्रंत संस्था (Independent Organization) है, जो भारत (India) में सभी प्रकार के चुनाव कराने का अधिकार रखता है| इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं| मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल जो पहले हो तब तक होगा, तथा अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 साल होता हैं| इस पेज पर चुनाव आयोग क्या है, कार्य, अधिकार, नियम और चुनाव आयोग में शिकायत करने के विषय में बताया जा रहा है|

 

 

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