नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। लंदन के उच्च न्यायालय (High Court) ने शराब कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) को अपने रहने और कानूनी खर्च को पूरा करने के लिए अदालत द्वारा रखी गयी राशि से करीब 11 लाख पाउंड लेने की अनुमति दी है। दिवाला एवं कंपनी मामलों की उप अदालत के न्यायाधीश निगेल बर्नेट ने अदालत फंड कार्यालय से पैसा निकालने के संबंध में सुनवाई की अध्यक्षता की। यह सुनवाई ऋण नहीं चुकाने को लेकर भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई में भारतीय बैंकों द्वारा की जा रही दिवाला संबंधी कार्रवाई के तहत हुई।
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कानूनी लड़ाई हार चुके हैं इस आदेश के माध्यम से किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व प्रमुख को अपने रहने और दिवाला याचिका के विरोध के संबंध में कानूनी खर्च को पूरा करने के लिए अदालत से पैसा निकालने की अनुमति मिल गयी है। माल्या जमानत पर ब्रिटेन में हैं और वह धोखाधड़ी और धनशोधन के आरोपों का सामना करने के लिए भारत प्रत्र्यिपत किये जाने की एक अन्य कानूनी लड़ाई हार चुके हैं।
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नई अपील की थी दाखिल इससे पहले ब्रिटेन में जमानत पर बाहर रह रहे 65 वर्षीय कारोबारी ने ब्रिटेन उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ नई अपील दाखिल की थी, जिसमें भारत के उच्चतम न्यायालय में ऋण के मसले पर फैसला आने तक दिवालियापन की कार्यवाही स्थगित करने की अनुमति दी गई थी। माल्य के वकील फिलिप मार्शल ने तर्क दिया कि बैंकों की दिवालियापन याचिका को सिर्फ स्थगित नहीं, बल्कि खारिज करना चाहिए, क्योंकि यह ऋण विवादित है और भारतीय अदालतों में इसे जानबूझकर खींचा जा रहा है।
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मसले को सुनवाई के दौरान निपटाया गया जस्टिस कॉलिन बिर्स ने लंदन में उच्च न्यायालय के अपीलीय प्रभाग की सुनवाई के दौरान कहा कि हालांकि, यह एक नया बिंदु है, मैं इसे अपील के लिए एक उचित आधार के रूप में स्वीकार नहीं करता हूं, क्योंकि इस मसले को सुनवाई के दौरान निपटाया जा सकता है, जो अभी जारी है।
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