Tuesday, Oct 03, 2023
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चीफ सेक्रेटरी से मारपीट मामले में केजरीवाल- सिसोदिया समेत सभी आरोपियों को मिली जमानत

  • Updated on 10/25/2018

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नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ बदसलूकी व मारपीट मामले में  दिल्ली की पटियाला हाउस हाईकोर्ट ने  जमानत दे दी है। इसके अलावा सभी आरोपी विधायकों को भी जमानत दे दी गई है। इस मामले में कुछ दिन पहले कोर्ट ने समन जारी करते हुए सभी आरोपियों को 25 अक्टूबर तक कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था। 

 

दरअसल मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ बदसलूकी व मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट तैयार करके दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल कर दिया था। इसके चलते सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बुरी तरह फंस गए थे। 

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इन दोनों के अलावा आम आदमी पार्टी के 11 विधायकों को भी आरोपी बताया गया है। हालांकि दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को इन सभी लोगों को जमानत दे दी है। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में दस्तावेजों की जांच के लिए अगली तारीख 07 दिसंबर निर्धारित की है।

इन आरोपियों में दिल्ली के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ अमानतुल्ला खान, प्रकाश जारवाल, नितिन त्यागी, ऋतुराज गोविंद, संजीव झा, अजय दत्त, राजेश ऋषि, राजेश गुप्ता, मदन लाल, प्रवीण कुमार और दिनेश मोहनिया पर भी मारपीट के अलावा इन लोगो पर गलत तरीके से बंधक बनाने, सरकारी कर्मचारी को अपना काम करने से रोकना, अपमान करना और अपराध के लिए उकसाने का भी आरोप है।

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आपको बता दें कि 19 फरवरी की रात केजरीवाल के सरकारी आवास पर एक बैठक के दौरान प्रकाश के साथ कथित रूप से मारपीट की गयी थी। मारपीट की घटना के बाद 21 फरवरी की सुबह सिविल लाइंस थाना पुलिस ने वीके जैन से पूछताछ की थी। 22 फरवरी को उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने बंद कमरे में उनका धारा-164 के तहत बयान दर्ज करवा दिया था, ताकि वह सबकुछ सच बता सकें। पुलिस ने उन्हें केस का मुख्य चश्मदीद गवाह भी बना लिया था।

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दिल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में केजरीवाल से 18 मई को करीब तीन घंटे पूछताछ भी की थी। पुलिस ने आप के दो विधायकों अमानतुल्ला खान और प्रकाश जारवाल को गिरफ्तार किया था।

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