Monday, Sep 25, 2023
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डीडीए के अब तक एक भी प्रोजेक्ट पर रेरा की मुहर नहीं

  • Updated on 8/8/2022

नई दिल्ली / टीम डिजिटल। दिल्ली के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले डीडीए के प्रोजेक्ट पर लोग भले ही भरोसा करते रहे हैं, लेकिन रियल एस्टेट रेगुलेटरी प्राधिकरण(रेरा) ने डीडीए के किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर भरोसा नहीं जताया है। हालांकि डीडीए ने 18 प्रोजेक्ट की मंजूरी मांगी थी, लेकिन अब तक डीडीए का कोई भी प्रोजेक्ट निर्धारित मानक के अनुरूप न होने के कारण स्वीकृत नहीं किया जा सका है। 

18 प्रोजेक्ट को मंजूरी के लिए भेजा था, अस्वीकृत हुए 

केंद्रीय आवास एवं शहरी मामला रा'य मंत्री कौशल किशोर ने खुद यह जानकारी रा'यसभा में दी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि 2019 में 18 प्रोजेक्ट्स को रेरा में पंजीकरण के लिए डीडीए ने आवेदन किया था, जिनमें कई तरह की आपत्तियां रेरा ने बताई थीं। लेकिन इन आपत्तियों में सुधार के लिए जरूरी काम करने में डीडीए नाकाम साबित हुआ। हालांकि खामियों में सुधार का दावा करते हुए डीडीए की तरफ अंतरिम आवेदन भी किया गया था। लेकिन उसे भी दिसंबर 2021 में अस्वीकृत किया गया। 

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मंत्री के मुताबिक वर्ष 2019 से अब तक दिल्ली के रियल एस्टेट रेगुलेटरी प्राधिकरण के समक्ष 18 परियोजनाओं के पंजीकरण के लिए डीडीए ने आवेदन किया। रेरा ने आवेदनों में डीडीए को कुछ कमियों से अवगत कराया। इसके बाद डीडीए ने रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 रेरा के तहत परियोजनाओं के पंजीकरण की आवश्यकता के खिलाफ  प्रारंभिक आपत्तियां उठाते हुए अंतरिम आवेदन (आईए) दायर किया। इसे खारिज कर दिया और डीडीए को निर्देश दिया कि खामियों में सुधार करके पंजीकरण के लिए आवेदन किया जाए। उन्होंने कहा कि डीडीए ने परियोजनाओं के पंजीकरण की आवश्यकता के खिलाफ  रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की। लेकिन अभी तक डीडीए की कोई भी परियोजना रेरा के तहत पंजीकृत नहीं हुई है।

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उल्लेखनीय है कि रेरा की धारा 3 के तहत किसी भी विज्ञापन, विपणन, बुकिंग, बिक्री या बिक्री के लिए पेशकश या किसी भी तरीके से खरीदने के लिए व्यक्तियों को आमंत्रित करने से पहले प्रमोटर द्वारा अचल संपत्ति परियोजना के पंजीकरण अनविार्य है। इसके अलावा रेरा की धारा 59 अचल संपत्ति परियोजना के गैर-पंजीकरण के मामले में प्रमोटर पर जुर्माना लगाने का प्रावधान भी है।

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