पूर्वी दिल्ली/ब्यूरो। पूर्वी निगम सीमा क्षेत्र में 105 वर्ग मीटर से कम प्लाट पर निर्माण के लिए मकान का नक्शा पास करवाने के लिए निगम अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने होंगे। निगम के भवन विभाग का कोई अधिकारी उनके मकान की जांच करने नहीं जाएगा।
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लेकिन यहां शर्त होगी कि मकान का निर्माण भवन उपनियमों के तहत ही करना होगा। निर्धारित क्षेत्र और निर्धारित ऊंचाई के मानक का पूरी तरह से पालन करना होगा। ऐसा न पाये जाने पर निगम कार्रवाई करेगा। केंद्रिय शहरी विकास मंत्रालय के इस प्रस्ताव को अब पूर्वी निगम सदन ने पास कर दिया है।
प्रस्ताव पास होने से होगा फायदा80 फीसद लोगों को फायदा होगा। जो लोग नियमों की अवहेलना नहीं करेंगे उन्हें मकान बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। मकान निर्माण के लिए सिर्फ अधिकृत आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाना होगा। निगम को निर्धारित शुल्क जमा कर निर्माण शुरू होने के पांच साल के अंदर निर्माण कार्य पूरा होने की सूचना भी निगम को देनी होगी।रियल एस्टेट बाजार पर युवा पीढ़ी का असर
पूर्वी निगम क्षेत्र के अधिकतर इलाकों में प्लॉट का क्षेत्रफल 105 वर्ग मीटर से कम है। पहले नक्शा पास करवाने के लिए लोगों को निगम अधिकारियों के चक्कर लगाने के सज्ञथ ही सुविधा शुल्क भी देना पड़ता था। नए नियम से लोगों को नक्शा पास करवाने का शुल्क तो जमा करना होगा लेकिन इसके लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगेे।
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