Tuesday, Dec 12, 2023
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उत्तराखंड: बगैर लाइसेंस cocktail पार्टी करना है जुर्म, 2000 रुपये है प्रतिदिन

  • Updated on 11/22/2019

देहरादून/ब्यूरो। आमतौर पर यह धारणा है कि किसी रेस्टोरेंट या फिर वेडिंग प्वाइंट में कॉकटेल पार्टी आयोजित करने के लिये लाइसेंस की जरूरत होती है। लेकिन घर के लिये भी यह नियम लागू होता है इससे ज्यादातार लोग अनजान हैं। जी हां! परिजनों के अलावा यदि आप अपने घर पर सामूहिक रूप से जाम छलकाते हैं तो उसके लिये भी आपको आबकारी विभाग से लाइसेंस लेकर, बाकायदा उसके लिये 2000 रुपये शुल्क भी जमा करना चाहिए। जानकारी न होने से आम लोग इस नियम का पालन नहीं करते जिससे सरकार को भी राजस्व की क्षति होती है।

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खुशी का कोई भी मौका हो उसमें जाम छलकाने का चलन सा बन गया है। अक्सर कॉकटेल पार्टी घर, रेस्टोरेंट या फिर वेडिंग प्वाइंट में आयोजित होती हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने कार्यक्रम में कॉकटेल पार्टी करना चाहता है तो उसे आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना पड़ता है। यह नियम घर और घर से बाहर होटल, विवाह घर आदि स्थानों पर भी लागू होता है।

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एक दिन की फीस है 2 हजार रुपये
घर में रखी जाने वाली पार्टी के लिए विभाग द्वारा चालान के माध्यम से एक दिन की फीस दो हजार तथा घर से बाहर रेस्टोरेंट में 15000 और वेडिंग प्वाइंट में 5000 रुपये वसूल की जाती है। कॉकटेल पार्टी के लिये आबकारी विभाग में ऑनलाइन आवेदन करना होता है। अनुमति मिलने पर जगह के हिसाब से निर्धारित फीस मैनुअली जमा करनी होती है। लाइसेंस के लिए किए जाने वाले आवेदन में पार्टी के खरीदी जाने वाली शराब की मात्रा, ब्रांड का नाम, दुकान का नाम व जगह का उल्लेख भी करना होता है। जबकि होता यह है कि लोग आर्मी कैंटीन की शराब कॉकटैल पार्टी में परोसते हैं जो एक बड़ा जुर्म है।

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विभाग करता है अनदेखी
बगैर लाइसेंस घर में कॉकटेल पार्टी आयोजित करने की जानकारी आबकारी विभाग के पास होता है लेकिन विभाग कार्रवाई करने में दिलचस्पी नहीं लेता। पुलिस और आबकारी विभाग को पूरा अधिकार है कि वो इस नियम का उल्लंघन कर रहे लोगों पर कार्रवाई करे।  

गिरफ्तारी का है प्राविधान
बगैर लाइसेंस कॉकटेल पार्टी करते पकड़े जाने पर आबकारी एक्ट की धारा 60 में चालान कर संबंधितों को हिरासत में लिए जाने का प्राविधान है। बावजूद, लोग कॉकटेल पार्टी के लिए लाइसेंस लेना जरूरी नहीं समझते।

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