नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। इस साल 29 अगस्त दिन मोहर्रम (Muharram 2020) मनाया जाएगा। कोरोना संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 5 लोगों के साथ मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी है, सोमवार को एससी ने मोहर्रम का सार्वजनिक जुलूस निकालने के लिए अनुमति लेने की याचिका पर सुनवाई की थी जिसमें कोरोना महामारी की स्थिति के मद्देनजर सिर्फ 5 लोगों के साथ मोहर्रम का सार्वजनिक जुलूस निकालने की मांग की गई है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि मुहर्रम जुलूस पूरे देश में जगह-जगह निकलेगा, इसलिए हर राज्य सरकार की मंजूरी है उनका पक्ष भी सुनना जरूरी है। कोर्ट ने आगे कहा कि वह अपनी याचिका में 28 राज्य की सरकारों को भी वादी बनाए जिसके बाद सुनवाई होगी।
5 लोगों के साथ जुलूस होने देने की मांग देश के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस रामासुब्रमण्यम की बेंच ने सोमवार को याचिकाकर्ता के वकील वासी हैदर से कहा कि वे अपनी याचिका में 28 राज्य को पार्टी बनाए और केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग करें। याचिका में मांग की गई है कि जुलूस को केवल 5 लोगों की सीमित क्षमता में होने दिया जाए।
CJI बोबड़े ने आदेश को पारित करने से किया इंकार वहीं याचिकाकर्ता के वकील वसी हैदर ने कहा कि मुहर्रम के लिए आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा कोविड-19 महामारी को देखते हुए इसके अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रधान सचिव मो इलियास रिजवी ने दिशा निर्देश जारी किया है। जिसके तहत मुहर्रम के अंतिम दिनों को केवल मुजावर, मुथावली या प्रबंध समितियों द्वारा बिना किसी सार्वजनिक जुलूस के निकाला जाना चाहिए। इसके अलावा हैदर ने कहा कि इसके लिए केवल 4 दिन ही बचे हैं, ऐसे में अनुमति मिलने के लिए मिलना बेहद जरूरी है।
वहीं सीजेआई बोबड़े ने फिलहाल किसी भी आदेश को पारित करने से इंकार कर दिया है और कहा है कि 28 राज्यों और संघ को याचिका में निहित नहीं किया गया, ऐसे में वह किसी भी आदेश को पारित करने से पहले उन्हें सुनेंगे।
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