नई दिल्ली/टीम डिजिटल। नोएडा की एक सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने के मामले में आरोपी श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी को सशर्त जमानत दे दी है। त्यागी के खिलाफ पीड़ित महिला के परिवार ने एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद उसे 9 अगस्त को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तभी से वह जेल में बंद है।
37 लाख से ज्यादा छात्र PET की परीक्षा देने निकले, वरुण गांधी के साथ प्रियंका का तंज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गालीबाज श्रीकांत त्यागी की सशर्त जमानत मंजूर करते हुए निजी मुचलके और 2 प्रतिभूति लेकर रिहा करने का फैसला सुनाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि शर्तें तोड़ने पर जमानत निरस्त हो जाएगी।
वैश्विक भुखमरी सूचकांक में नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान से भी पिछड़ा भारत
बता दें कि नोएडा के ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में त्यागी पर महिला के साथ अभद्रता और गाली-गलौच का वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हुई। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी केस दर्ज किया गया था। त्यागी ने गैंगस्टर केस में हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल की थी। कोर्ट के आदेश के बाद वह जेल से बाहर आ सकेगा।
जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने रोजगार को लेकर पीएम मोदी को घेरा
अडाणी मुद्दे पर ‘जवाब नहीं देने' के लिए प्रधानमंत्री मोदी पर विपक्षी...
अडानी का नाम लिए बगैर PM मोदी ने कविताओं के जरिए राहुल और विपक्ष पर...
क्या ‘अच्छे दिन' आ गए और फिर ‘अमृतकाल' शुरू हो गया : तृणमूल...
अडाणी को हवाई अड्डे देने के खिलाफ नीति आयोग की अनुशंसाओं को नजरअंदाज...
पीएम मोदी के भाषण के बाद अधीर रंजन चौधरी बोले- राहुल गांधी का तीर सही...
मोरबी पुल हादसा : ओरेवा ग्रुप के MD जयसुख पटेल को न्यायिक हिरासत में...
चुनाव आयोग के फैसले से पहले विधायकों की अयोग्यता पर कोर्ट का फैसला आए...
राहुल गांधी बोले - पीएम मोदी के भाषण में सच्चाई नहीं, अगर अडाणी मित्र...
फ्रांस की टोटल एनर्जीज ने अडाणी समूह के साथ हाइड्रोजन साझेदारी रोकी
MCD महापौर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल सक्सेना से मांगा...