उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान 25 मार्च से 24 मई की अवधि में रद्द हुयी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के टिकटों का पैसा तीन सप्ताह के भीतर लौटाने का बृहस्पतिवार को निर्देश दिया। केन्द्र का प्रस्ताव स्वीकार करते हुये शीर्ष अदालत ने निर्देश दि
25 मई से उड़ान शुरु कर दी जाएंगी। मगर हवाई यात्रा के किराए के लिए केंद्र सरकार ने खास दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। न्यूनतम और अधिकतम सीमा केंद्र सरकार ने खुद निर्धारित की है। मुसाफिरों के लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई है।
पीएम मोदी ने देश में लगे देशव्यापी लॉकडाउन की मियाद बढ़ाकर 3 मई कर दी है। जिसके कारण आम जनता को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है...
अब आपका हवाई सफर महंगा होने वाला है। सरकार ने फ्लाइटों की दूरी के आधार पर लेवी या कर लगाने का फैसला लिया है।
मानसून के सीजन में अगर आप भी कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके पास एक खास मौका है।
कांग्रेस ने पैंगोंग झील पर चीन के पुल बनाने को लेकर केंद्र सरकार पर...
आम्रपाली पर CBI ने 230 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया
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