दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि अधिकारी दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ संशोधित बेनामी कानून के तहत कोई कार्रवाई न करें। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने बेनामी लेनदेन (प्रतिषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 के तहत कार्य
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