इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) ने तलाक को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी के एक साल के भीतर आपसी सहमति से तलाक का मुकदमा दाखिल करने वाले अधिनियम पर रोक लगा दी है। बात दें कि विवाह अधिनियम की धारा 13 बी (13 B) के तहत शादी के एक साल के बाद ही आपसी सहमति से तलाक
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