उच्चतम न्यायालय ने 15 अप्रैल को प्रयागराज में लोकसभा के पूर्व सदस्य अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में हुई हत्या पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि इसमें ‘‘किसी की मिलीभगत है''''। न्यायालय ने राज्य सरकार से 2017 के बाद से हुई 183 ‘‘पुलिस मुठभेड़'''' पर स्थिति रिपोर्ट भी
प्रयागराज में पिछले शनिवार को तीन हमलावरों की गोलीबारी में मारे गए माफिया अतीक अहमद की ''चिट्ठी'' बंद लिफाफे में उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास भेजी जा रही है। उधर, उच्चतम न्यायालय अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की स्वतंत्र जांच का अनुरोध करने वाली याच
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी केंद्रीय एजेंसियों को माफिया से नेता बने अतीक अहमद और कुछ राजनीतिक नेताओं, अधिकारियों तथा बिल्डर के बीच ‘‘व्यापारिक संबंधों'''' की जांच करनी
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