उच्चतम न्यायालय राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच विवाद पर बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुनाएगा। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा यह फैसला सुनाये जाने की
केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उपराज्यपाल के पास दिल्ली में सेवाओं के नियमन की शक्ति है। केन्द्र ने कहा कि ये शक्तियां दिल्ली के प्रशासक को सौंपी गई हैं और इन सेवाओं का उनके जरिये संचालन किया...
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