सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में बताया कि वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय के फैसले की समीक्षा कर रही है और इस पर वह ‘‘उचित कार्रवाई'''' भी करेगी। कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने एक लिखित जवाब में कहा कि उच्चतम न्यायालय ने दो मार्च के अपने फैसले म
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उम्मीदवारों के एक साथ एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। न्यायालय ने कहा कि यह ‘विधायी नीति'' का विषय है। प्रधा
भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी. वाई. चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका के खिलाफ कथित निंदनीय ट्वीट को लेकर हास्य कलाकार कुणाल कामरा के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग वाली याचिकाओं की सुनवाई से बृहस्पतिवार को खुद को अलग कर
विपक्षी दलों ने मिलकर काम करने का लिया संकल्प, अडाणी मामले पर JPC की...
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'अग्निपथ' योजना पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर...
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