बंबई उच्च न्यायालय ने 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में चल रहे मुकदमे पर अंतरिम रोक लगाने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। अदालत मामले में आरोपी कर्नल प्रसाद पुरोहित की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। न्यायमूर्ति पी.बी. वराले और न्यायमूर्ति एस.ए
मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित आज जेल से बाहर आएंगे। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने पुरोहित को जमानत दे दी।
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