Sunday, Oct 01, 2023
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकारी बैंकों को लगेगी 2,000 करोड़ रुपये की ‘चोट’ 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकारी बैंकों को लगेगी 2,000 करोड़ रुपये की ‘चोट’ 

स्पेशल स्टोरी

उच्चतम न्यायालय ने हाल में कोविड-19 महामारी की वजह से मार्च-अगस्त, 2020 के दौरान कर्ज की किस्त के भुगतान पर छूट की अवधि के लिए सभी ऋण खातों पर चक्रवृद्धि ब्याज यानी ब्याज पर ब्याज को माफ कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि शीर्ष अदालत के इस फैसले से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 1,800 से 2,000 करोड़

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