
देश में 34 साल बाद नया कंज्यूमर कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पूरे देश में लागू हो गया है।

देश में उपभोक्ता कानून में कई बदलाव के साथ सोमवार यानी आज से लागू कर दिया गया।कानून में बदलाव के बाद से घटिया समान बेचने वालों को, गुमराह करने वाले विज्ञापन देने वालों को जेल की हवा खानी पड़ेगी...

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा का ध्यान रखने वालाउपभोक्ता संरक्षण बिल संरक्षण बिल आज लोकसभा में सर्वसम्मति से पारित हो गया। विधेयक में प्रावधान है....

विज्ञापनों के जरिए लोगों को गुमराह करने वाली कंपनियों पर भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) सख्त हो गया है। परिषद (एएससीआई) ने अप्रैल में विभिन्न कंपनियों के 89 विज्ञापनों को गुमराह करने वाला करार दिया है...

ऑनलाइन मार्केटिंग की बढ़ती दस्तक के बीच सरकार ने इसकी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ईकॉमर्स कंपनियों के लिए अडवाइजरी जारी की है।सरकार की एडवाइजरी में कहा गया है कि 1 जनवरी, 2018 से सभी ईकॉमर्स कंपनियों को वस्तुओं पर एमआरपी

तेलीबांधा इलाके में लाल चींटियां लगी वड़ा पाव देना एक दुकानदार को भारी पड़ गया। उसे उपभोक्ता फोरम ने वड़ा पाव की कीमत सहित हर्जाना देने का आदेश दिया। सेल्स टैक्स कालोनी खम्हारडीह निवासी रविकुमार मिश्रा ने 26 मई, 2015 को तेलीबांधा स्थित मैसर्स श्री सेल्स फ्रैंचाइजी गोली वड़ा पाव प्रा. लि. से 5 वड़ा प

इसे बिल से ऐसे विज्ञापन जो झूठा प्रचार करते हैं इसके खिलाफ शिकायत करने का अधिकार मिलेगा। इसके अलावा ना सिर्फ कंपनियों बल्कि उससे जुड़े सेलिब्रिटीज पर भी शिंकजा कसा जा सकेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंटरनेशनल ईस्ट, साउथ और साउथ-एशियन देशों के लिए कॉन्फ्रेंस ऑन कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन का उद्घाटन करेंगे।