दिल्ली औषधि नियंत्रण विभाग ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर एवं उनकी संस्था को महामारी की दूसरी लहर के दौरान कोविड-19 दवा की गैरकानूनी खरीद, भंडारण और वितरण नहीं करना चाहिए था तथा यह प्रमाणित करने के लिए कुछ नहीं है कि
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा सांसद गौतम गंभीर द्वारा कोविड-19 के उपचार में काम आने वाली दवा फैबीफ्लू बड़ी मात्रा में खरीदे जाने की उचित तरीके से जांच नहीं करने के लिए औषधि नियामक को फटकार लगाई और कहा कि मददगार के रूप में दिखाने
स्वामी रामदेव ने अपने फेसबुक पेज पर एक एम.बी.बी.एस. एम.डी. डॉ. तरुण कोठारी का वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वह रामदेव को उचित मानते हैं। वे कह रहे हैं कि रामदेव ठीक कह रहे हैं। उन्होंने आई.एम.ए. के अध्यक्ष से सवाल पूछा है कि जो कोरोना
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