दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व नेता ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय करके सुनवाई शुरू करने का मार्ग प्रशस्त किया। तीन नवंबर को अदालत ने फरवरी, 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज धन
उच्चतम न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के सिलसिले में दर्ज प्राथमिकी को लेकर कार्यवाही पर रोक लगाने से सोमवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सी टी रवि
कड़कडड़ूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगे से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में मुख्य आरोपी एवं आप के पार्षद रहे ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश कर दिया है। इसके साथ ही जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है। इस मामले में ईडी ने
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