बंबई उच्च न्यायालय ने एल्गार परिषद-माओवादी संपर्क मामले में आरोपी गौतम नवलखा की जमानत खारिज करने के एक विशेष अदालत के आदेश को बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया और विशेष न्यायाधीश को जमानत अर्जी पर फिर सुनवाई करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति ए
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में कार्यकर्ता आनंद तेलतुंबडे को मिली जमानत के खिलाफ मंगलवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया। बंबई उच्च न्यायालय ने 18 नवंबर को तेलतुंबडे को यह कहते हुए जमानत दे दी थी कि उनके
बंबई उच्च न्यायालय ने एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में आरोपी एवं नागरिक अधिकार कार्यकर्ता आनंद तेलतुंबडे की जमानत याचिका शुक्रवार को मंजूर कर ली। अदालत ने कहा कि प्रथमदृष्टया उनके खिलाफ मामला आतंकवादी संगठनों से उनके कथित संबंधों और उन्हें दिए
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में जेल में बंद कार्यकर्ता गौतम नवलखा को घर में नजरबंद करने के इसके आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया। एनआईए ने अपने आवेदन में कहा कि नवलखा को कोई विशेष राहत देने की आवश्यकता नहीं
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