दिल्ली औषधि नियंत्रण विभाग ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर एवं उनकी संस्था को महामारी की दूसरी लहर के दौरान कोविड-19 दवा की गैरकानूनी खरीद, भंडारण और वितरण नहीं करना चाहिए था तथा यह प्रमाणित करने के लिए कुछ नहीं है कि
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