गुजरात में वर्ष 2021 में मुंद्रा पोर्ट पर मादक पदार्थ जब्ती मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को 22 अरोपियों के खिलाफ दूसरा अनुपूरक आरोपपत्र दाखिल किया जिसमें सात अफगान नागरिक और सात कंपनियां शामिल हैं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। जांच एजेंसी ने कहा कि जांच में पाया गया कि हेरोइ
उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी जांच एजेंसी की पहुंच से दूर ‘भगोड़ा’ घोषित व्यक्ति को अदालत से कोई रियायत या माफी नहीं मिलनी चाहिए। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि जब कोई आरोपी फरार है और उसे भगोड़ा घोषित कर दि
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम या जांच एजेंसी की नियमावली के तहत सीबीआई द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने से पहले प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं है और आरोपी इस पर अपने अधिकार के रूप में जोर न
हरकी पैडी पहुंचे पहलवान, गंगा में मेडल विसर्जित करने से टिकैट ने रोका
पहलवानों का मुद्दा युनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग में भी गूंजा, भारतीय...
पंजाब मंत्रिमंडल का विस्तार: गुरमीत खुडियां, बलकार सिंह बनेंगे मंत्री
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