दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में उम्रकैद की सजा काट रहे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दी गई अंतरिम जमानत से संबंधित आदेश में शुक्रवार को संशोधन किया। अदालत ने सेंगर को बेटी के ‘तिलक'' समारोह के बाद समर
उन्नाव दुष्कर्म मामले में पीड़िता ने दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर कर उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर उसकी सुरक्षा में तैनात निजी सुरक्षा कर्मियों (पीएसओ) द्वारा कथित तौर पर उत्पीड़न किये जाने की शिकायत की है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अमेरिका में बोले रहुल गांधी- BJP लोगों को ‘धमका' रही, एजेंसियों का...
2024 में फिर बन सकती है मोदी सरकार: डा. विजय दर्डा
शिवाजी के राज्याभिषेक की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में PM मोदी का...
हरकी पैडी पहुंचे पहलवान, गंगा में मेडल विसर्जित करने से टिकैट ने रोका
पहलवानों का मुद्दा युनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग में भी गूंजा, भारतीय...