उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को बैंकों में लॉकर सुविधा प्रबंधन के संदर्भ में छह महीने के भीतर नियमन लाने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने साफ कहा कि बैंक लॉकर के परिचालन को लेकर अपने ग्राहकों से मुंह नहीं मोड़ सकते। न्यायाधीश एमएम शांतनगौडर और न्यायाधीश विनीत सरन की पीठ
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