उच्चतम न्यायालय ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोप मुक्त किए जाने का अनुरोध करने वाली लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित की याचिका खारिज कर दी है। बंबई उच्च न्यायालय ने आरोप मुक्त करने का अनुरोध करने वा
बंबई उच्च न्यायालय ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में हो रही देरी पर ङ्क्षचता जताते हुए बुधवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण(एनआईए) की विशेष अदालत को सुनवाई की स्थिति की जानकारी संबंधी रिपोर्ट हर पखवाड़े देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते देरे और न्यायमूर्ति वी जी बिष्ट की खंडपीठ ने
बंबई उच्च न्यायालय ने 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में चल रहे मुकदमे पर अंतरिम रोक लगाने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। अदालत मामले में आरोपी कर्नल प्रसाद पुरोहित की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। न्यायमूर्ति पी.बी. वराले और न्यायमूर्ति एस.ए
मालेगांव में सितंबर 2008 में हुए बम धमाके के मामले में आरोपी लेफ्टि. कर्नल प्रसाद पुरोहित ने मंगलवार को यहां एक विशेष अदालत के समक्ष आवेदन दायर कर अनुरोध किया कि मामले की सुनवाई बंद कमरे में की जाए। पुरोहित ने दावा किया कि मीडिया सुनवाई की कार्य
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