
एक अक्तूबर से मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना नहीं।

मास्क अनिवार्य, निजी कार में छूट

मास्क नहीं लगाने पर 500 रूपए जुर्माना

राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर तेज हो गई है। नए मरीजों की संख्या में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर गाजियाबाद जिले में सोमवार से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क की अनिवार्यता लागू कर दी गई है। यानी घर से बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग करना होगा। इसके अला

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और लखनऊ में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है...

दिल्ली मेट्रो में एनाउंसमेंट हो रही है कि मास्क लगाना अनिवार्य है, क्या मास्क न लगाने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा? क्या मेट्रो में मास्क लगाना अभी भी जरूरी है जबकि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मास्क न लगाने पर जुर्माना वसूली पर रोक लगा दी है।

महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना की स्थिति में सुधार को देखते हुए सभी कोविड प्रतिबंधों को वापस ले लिया है। सरकार ने आदेश जारी कर सभी कोविड प्रतिबंधों को हटा दिया है। अब मुंबई में मास्क न लगाने पर जुर्माना नहीं लिया जाएगा। कोविड मामलों में आई कमी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है...