दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पास सिर्फ धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपराध की जांच करने की शक्ति है और जांच एजेंसी यह अनुमान नहीं लगा सकती कि एक अपराध हुआ है। उच्च न्यायालय ने कहा कि जिस अपराध के बारे में अनुमान लगाया गया है, उसकी अवश्य ही जांच करनी होगी और
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने फरार गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके अंडरवर्ल्ड गिरोह के खिलाफ एक मामले में धन शोधन रोधी कानून के तहत जेल में बंद महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता नवाब मलिक की कई संपत्तियां को कुर्क किया है। संघीय जांच एजेंसी ने एक बय
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भूषण स्टील लि. और भूषण एनर्जी लि. के खिलाफ धनशोधन-रोधक कानून के तहत की गई जांच के दौरान 61.38 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं। केंद्रीय एजेंसी ने मंगलवार को एक बयान में यह जानकारी दी
कांग्रेस आलाकमान मजबूत है, किसी नेता की हिम्मत नहीं कि पद मांगे:...
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