उच्चतम न्यायालय ने मुकदमे की कार्यवाही कई अदालतों में चलने को ‘‘व्यापक जनहित के खिलाफ’’ बताते हुए करोड़ों रुपये के कथित‘बाइक बोट’और‘ग्रैंड वेनिस मॉल’घोटालों के संबंध में कई प्राथमिकियों को एकसाथ करने के साथ ही इसके परिणामस्वरूप होने वाली सुनवाई को ग्रेटर नोएडा की एक अदालत में किये जाने की इजाजत दी।
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