उच्चतम न्यायालय ने पांच मार्च को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (नीट-पीजी) 2023 को टालने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर किसी ने फिर से प्रयास नहीं करने की ठान ली है तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसे रोक सक
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