दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के उस कार्यालय ज्ञापन को निरस्त कर दिया है जिसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को निजी विदेश यात्राओं के लिए राजनीतिक मंजूरी लेने की आवश्यकता होती है। उच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों के उच्च पदों को देखते हुए ऐसी शर्त ‘‘अनावश्यक’’ है। न्य
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