उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि रक्षा मंत्रालय ‘वन रैंक वन पेंशन'' (ओआरओपी) के बकाए का भुगतान चार किस्तों में करने संबंधी परिपत्र जारी कर कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। भारत के प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने मंत्राल
भूतपूर्व सैनिकों को अप्रैल का पेंशन नहीं मिलने की खबरों पर कांग्रेस ने बुधवार को सरकार से इसे तुरंत जारी करने का आग्रह किया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सैनिकों का अपमान, देश का अपमान है। कांग्रेस ने ‘वन रैंक, वन पेंशन’ (ओआरओपी) मुद्दे का हवाला देते हुए कहा कि यह पहली बार नहीं है जब सशस
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि ‘समान रैंक समान पेंशन’ (ओआरओपी) नीति का केंद्र द्वारा बढ़ा-चढ़ा कर बखान किया गया और सशस्त्र बलों के पेंशन भोगियों को वास्तव में दिये गये लाभ की तुलना में कहीं अधिक ‘‘गुलाबी तस्वीर’’ पेश की
सुरंग निर्माण में इमारतों में क्या हो रहे हैं बदलाव, एडवांस तकनीक...
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