उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के तहत पूर्व सैन्य कर्मियों को बकाये का भुगतान करने पर उसके 2022 के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य है और उसने केंद्र से 2019-2022 के लिए उन्हें अगले साल 28 फरवरी तक 28,000 करोड़ रुपये की बकाया राशि देने को कहा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रक्षा बलों के कर्मियों एवं परिवार पेंशनधारकों के लिये ‘वन रैंक, वन पेंशन'' (ओआरओपी) के प्रावधानों में संशोधन के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दे दी । सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी। ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि इस
भूतपूर्व सैनिकों को अप्रैल का पेंशन नहीं मिलने की खबरों पर कांग्रेस ने बुधवार को सरकार से इसे तुरंत जारी करने का आग्रह किया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सैनिकों का अपमान, देश का अपमान है। कांग्रेस ने ‘वन रैंक, वन पेंशन’ (ओआरओपी) मुद्दे का हवाला देते हुए कहा कि यह पहली बार नहीं है जब सशस
कोल इंडिया में तीन प्रतिशत तक हिस्सेदारी बेचेगी मोदी सरकार
अडाणी ग्रुप 3 कंपनियों के शेयर बेचकर जुटाएगा 3.5 अरब डॉलर
कोर्ट ने व्हाट्सऐप के जरिए समन भेजने के लिए दिल्ली पुलिस को लिया आड़े...
2000 रुपये के नोट से जुड़े हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी...
हरिद्वार में साक्षी मलिक को छोड़कर बाकी सभी पहलवान अपने घर लौटे, किया...