पीएम केयर्स फंड'' एक सरकारी कोष नहीं है क्योंकि इसमें दिया गया दान भारत की संचित निधि में नहीं जाता है और संविधान तथा सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत इसकी चाहे जो भी स्थिति हो, तीसरे पक्ष की जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता है। मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को यह जानकारी दी गई। प्रधानमं
BBC डॉक्यूमेंट्री बैनः SC ने केंद्र को नोटिस जारी, 3 हफ्ते में मांगा...
अडाणी समूह के शेयरों में जारी है गिरावट, अडाणी एंटरप्राइजेज का शेयर...
अडानी मामले पर संसद में आज भी बवाल, दोनों सदन की कार्यवाही स्थगित
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अडाणी के मुद्दे को संसद में संयुक्त रूप से उठाने पर विपक्षी दल सहमत