श्री राम जन्मभूमि विवाद पर लम्बी अदालती लड़ाई के बाद अंतत: 9 नवम्बर, 2019 को सुप्रीमकोर्ट के प्रधान न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई के नेतृत्व में अदालत ने सर्वसम्मति से ‘निर्मोही अखाड़े’ और ‘सुन्नी वक्फ’ बोर्ड दोनों के दावों को खारिज करके ‘राम लला विराजमान’ के पक्ष में सशर्त फैसला सुनाते हुए कहा था कि ‘
शिया वक्फ बोर्ड द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हलफनाम दायर किया गया है जिसमें कहा गया है कि विवादित अयोध्या स्थल से थोड़ी दूरी पर मस्जिद का निर्माण किया जा सकता है।
राम जन्म भूमि मामले में शिया वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में शिया वक्फ बोर्ड ने कहा कि अयोध्या में विवादित जगह पर राम मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए।
11 अगस्त से एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट राम जन्मभूमि विवाद मामले पर सुनवाई शुरू करने जा रहा है। ये सुनवाई सात साल बाद शुरू हो रही है जो सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त से रोजाना होगी।
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