Friday, Sep 29, 2023
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संपत्ति कर के एकमुश्त भुगतान पर 31 जुलाई तक मिलेगी 10 प्रतिशत की छूट

संपत्ति कर के एकमुश्त भुगतान पर 31 जुलाई तक मिलेगी 10 प्रतिशत की छूट

स्पेशल स्टोरी

दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि वर्ष 2022-2023 के संपत्ति कर के एकमुश्त भुगतान करने पर मिलने वाली 10 प्रतिशत की छूट की समयसीमा 16 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई 2022 तक कर दी है। 

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    भवन स्वामियों के लिए अच्छी खबर है। कूड़ा कलेक्शन यूजर चार्ज जमा करने को उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यह काम घर एवं ऑफिस में बैठकर सिर्फ एक क्लिक पर संभव हो सकेगा। इसके लिए नगर निगम ने ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत कर दी है। नगर निगम के जोनल कार्यालय में जाए बगैर अब यह कार्य आसानी से निपट जाएगा। इसस

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    प्रॉपर्टी टैक्सपेयर्स (संपत्ति करदाताओं) के लिए बेहद काम की खबर है। यदि वह बगैर देरी किए बकाया टैक्स का भुगतान करते हैं तो फायदे में रहेंगे। उन्हें 20 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा। यानी 100 रुपए में से सिर्फ 80 रुपए का भुगतान करना होगा। यह छूट ज्यादा दिन के लिए नहीं है। इसके अलावा शनिवार एवं रविवार

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    पूर्वी दिल्ली नगर निगम के संपत्ति कर विभाग ने बकाया कर का भुगतान ना होने के चलते सीलमपुर क्षेत्र में स्थित 3 दुकानों को सील कर दिया। इन दुकान स्वामियों पर निगम का कुल 11लाख 96हजार 862 रूपए बकाया है।

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    पूर्वी दिल्ली नगर निगम के संपत्ति कर विभाग ने बकाया कर का भुगतान ना होने के चलते वी3एस शॉपिंग मॉल में स्थित 4 दुकानों को सील कर दिया। इन दुकान स्वामियों पर निगम का कुल 23,32,000  रूपए बकाया है।

  • न्यूज पोर्टल पर छापेमारी के बाद आयकर विभाग ने दी सफाई

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    ऑनलाइन समाचार पोर्टल न्यूजलॉन्ड्री ने शनिवार को कहा कि उन्होंने अपना कारोबार ''ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा से’’ किया है और वे आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे जिन्होंने उनके दफ्तर की तलाशी ली है। न्यूजलॉन्ड्री के सह-संस्था